नई दिल्ली। सिम कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया (TRAI) ने यह फैसला साइबर ठगी को रोकने के उद्देश्य से किया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.
SIM Card का नियम बदला
TRAI ने साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सिम पोर्टिंग से संबंधित नियम में बदलाव किया और यह 1 जुलाई से लागू होने जा रही है.
TRAI ने बदला नियम
TRAI ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इस साल मार्च में जानकारी दी थी कि MNP पोर्टेबिलिटी को लेकर नियम थोड़े सख्त होने जा रहे हैं.
नहीं कर पाएंगे ये काम
नए नियम के मुताबिक, SIM Swap या Replacement के बाद 7 दिन तक के लॉकिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में यूजर्स मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर सकेगा.
क्या है मोबाइल नंबर पोर्ट?
मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) में यूजर्स एक टेलीकॉम नेटवर्क की सर्विस को छोड़कर दूसरे टेलीकॉम सर्विस में शामिल होता है. इसमें नंबर नहीं बदलता है. इसे MNP के नाम से भी जानते हैं.
क्या होती है SIM swap?
सिम गुम, चोरी या टूट जाने के बाद टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर और कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर पुराने नंबर की नई सिम खरीदते हैं. कई साइबर ठग इस सर्विस का गलत इस्तेमाल करते हैं. इसे सिम स्वैपिंग कहते हैं.
साइबर ठग करते हैं मिस यूज
कई साइबर ठग इस सर्विस का गलत इस्तेमाल करते हैं. कई यूजर्स गलत आईडी और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल सिम स्वैप करा लेते हैं, उसके बाद विक्टिम के अकाउंट से जिंदगी भर की कमाई उड़ा लेते हैं.
सिम स्वैपिंग के कई केस
इस साल SIM Swaping को लेकर बहुत से केस सामने आ चुके हैं, जिसमें एक डॉक्टर का नाम भी शामिल है. कई केस में विक्टिम के अकाउंट से चोरी छिपे कई लाखों रुपये उड़ा लिए जाते हैं.
इस साल किया था पोस्ट
TRAI ने इस नियम की जानकारी देने के लिए 15 मार्च 2024 को एक पोस्ट किया था. यह पोस्ट X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर दी थी.
डेट होगी एक्सटेंड
TRAI ने अपने इस फैसले को लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2024 का ऐलान किया था. डेट एक्सटेंड करने की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.